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11. वर्चुअल एसेट्स

6 मिनट पढ़नाBaker Tilly के साथ संयुक्त · जून 2026 के डेटा

11.1. कानूनी आधार

किर्गिज गणराज्य मध्य एशिया के उन पहले देशों में से एक है, जिसने आभासी संपत्तियों के लिए विशेष विनियमन लागू किया है। कानून उन संबंधों को नियंत्रित करता है जो आभासी संपत्तियों के निर्माण, जारी करने, भंडारण और लेनदेन के दौरान उत्पन्न होते हैं, साथ ही आभासी संपत्ति बाजार के प्रतिभागियों की गतिविधियों को भी।

प्रमुख कानूनकिर्गिज गणराज्य का "आभासी संपत्तियों के बारे में" कानून, 21 जनवरी 2022 का № 12 (आगे – आभासी संपत्तियों का कानून)
अधिकृत प्राधिकरणकिर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय आभासी संपत्ति और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एजेंसी (НАВА)

आभासी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल रूप में डेटा का एक समूह है, जिसका मूल्य होता है और जो मूल्य का डिजिटल अभिव्यक्ति और/या संपत्ति संबंधी और/या गैर-संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रमाण का साधन होती है। आभासी संपत्तियां वितरित खाता प्रौद्योगिकी या समान प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाई, संग्रहीत और लेनदेन की जाती हैं।

कानून के अनुसार:

• आभासी संपत्ति नागरिक अधिकारों की स्वतंत्र वस्तु हो सकती है;

• आभासी संपत्ति संपत्ति संबंधी और गैर-संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्रमाणित कर सकती है, जिसमें अन्य नागरिक अधिकारों की मांग के अधिकार भी शामिल हैं;

• आभासी संपत्तियां भुगतान का साधन नहीं हैं;

• आभासी संपत्तियां मुद्रा (मुद्रा इकाई) नहीं हैं;

• आभासी संपत्तियां प्रतिभूतियां नहीं हैं।

कानून आभासी संपत्तियों के कुछ विशिष्ट प्रकार भी निर्धारित करता है, जिनमें शामिल हैं:

• स्थिर सिक्के (स्टेबलकॉइन);

• डिजिटल टोकन;

• वास्तविक संपत्तियों द्वारा समर्थित टोकन (Real World Asset Token - RWA Token)।

11.2. सरकारी विनियमन

2025-2026 में किर्गिजस्तान में आभासी संपत्ति और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी बाजार के सरकारी विनियमन प्रणाली में सुधार किया गया।

2026 में आभासी संपत्तियों के क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन और विनियमन के लिए एक विशेष अधिकृत प्राधिकरण स्थापित किया गया – किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय आभासी संपत्ति और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एजेंसी (НАВА)। НАВА सरकारी नीति का विकास और कार्यान्वयन, विनियमन, लाइसेंसिंग और अनुमतिपत्र जारी करना, आभासी संपत्तियों के जारीकरण का सरकारी पंजीकरण, सरकारी रजिस्टरों का रखरखाव करती है,

साथ ही आभासी संपत्ति बाजार के विनियमित विषयों पर प्रभावी उपायों का भी प्रयोग।

किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय आभासी संपत्ति और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिषद भी कार्यरत है, जो सरकारी नीति के समन्वय और उद्योग के विकास के लिए प्रस्तावों की तैयारी करता है।

कानून नवाचार उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए विशेष नियामक व्यवस्थाओं (नियामक सैंडबॉक्स) के निर्माण की संभावना प्रदान करता है, जो आभासी संपत्ति के क्षेत्र में नियंत्रित वातावरण में विशेष शर्तों पर होता है।

11.3. विनियमित गतिविधियों के प्रकार

निम्नलिखित गतिविधियों को आभासी संपत्ति के क्षेत्र में विनियमित गतिविधि माना जाता है:

• माइनिंग;

• आभासी संपत्तियों का निर्गमन (जारी करना) और प्राथमिक वितरण, जिसमें स्थिर सिक्के (स्टेबलकॉइन) और RWA टोकन राष्ट्रीय या विदेशी मुद्रा में शामिल हैं;

• आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं की गतिविधि।

11.4. आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता

आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता केवल वह कानूनी इकाई हो सकती है जो कि किर्गिज गणराज्य के क्षेत्र में पंजीकृत हो और लाइसेंस के आधार पर संबंधित गतिविधि संचालित करती हो।

आभासी संपत्तियों से संबंधित मुख्य सेवाओं में शामिल हैं:

• आभासी संपत्तियों की खरीद और बिक्री (विनिमय);

• आभासी संपत्तियों के बीच विनिमय;

• आभासी संपत्तियों का स्थानांतरण;

• आभासी संपत्तियों का भंडारण, प्रबंधन और नियंत्रण;

• जारीकर्ता की आभासी संपत्तियों के प्राथमिक वितरण और/या बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

आभासी संपत्ति ट्रेडिंग ऑपरेटर (क्रिप्टो एक्सचेंज) और आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटर आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता हैं और लाइसेंस के आधार पर कार्य करते हैं।

इस संदर्भ में:

क्रिप्टो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आभासी संपत्तियों के लेनदेन का आयोजन करता है;

आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटर अपने नाम पर आभासी संपत्तियों की खरीद, बिक्री और विनिमय करता है।

बिज़नेस-कंपासकिर्गिज गणराज्य के लिए कानूनी संदर्भ पुस्तक क्रिप्टो एक्सचेंज को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के संगठनात्मक-वैधानिक रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी के आकार के लिए कानून द्वारा आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। न्यूनतम पूंजी का आकार किए जाने वाली गतिविधि के प्रकार पर निर्भर करता है और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।53 11.5. आभासी संपत्तियों का निर्गम और प्राथमिक प्लेसमेंट आभासी संपत्तियों का निर्गम और सार्वजनिक प्लेसमेंट किर्गिज गणराज्य के आर्थिक इकाइयों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है: • निवेश और उधार धन आकर्षित करना; • संपत्ति के स्वामी के अधिकारों का लेखा-जोखा, विनिमय और प्रमाणन। किर्गिज गणराज्य के क्षेत्र में केवल समर्थित आभासी संपत्तियों का निर्गम अनुमत है। आभासी संपत्तियों का निर्गम अधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के अधीन है। आभासी संपत्तियों के निर्गम, प्राथमिक प्लेसमेंट और लेन-देन की प्रक्रिया आभासी संपत्तियों के कानून और संबंधित उप-वैधानिक अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। आभासी संपत्तियों के निर्गम की जानकारी राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा दोनों में आभासी संपत्तियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में शामिल की जाती है।54 53 1 जुलाई 2026 से आभासी संपत्ति व्यापार ऑपरेटर (क्रिप्टो एक्सचेंज) के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा 300 मिलियन सोम (लगभग 3.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के रूप में निर्धारित की गई है (किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश "आभासी संपत्ति व्यापार ऑपरेटर के न्यूनतम पंजीकृत पूंजी के निर्धारण के बारे में" दिनांक 13 मार्च 2026, संख्या 112)। आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी का आकार पहले मंत्रिपरिषद द्वारा 40 मिलियन सोम (लगभग 460 हजार अमेरिकी डॉलर) के रूप में निर्धारित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि 2026 में आभासी संपत्तियों के कानून में किए गए संशोधनों के अनुसार, आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटरों की पंजीकृत पूंजी का आकार किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाना है, इसलिए यह संभव है कि विनिमय ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी का आकार राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राशि में निर्धारित किया जाए।54 आभासी संपत्तियों के कानून की धारा 5, भाग 3।
बिज़नेस-कंपासकिर्गिज गणराज्य के लिए कानूनी संदर्भ पुस्तक क्रिप्टो एक्सचेंज को एक संगठनात्मक-वैधानिक रूप में स्थापित किया जाना चाहिए
संयुक्त स्टॉक कंपनी। आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी के आकार के लिए कानून द्वारा आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। न्यूनतम पूंजी का आकार किए जाने वाली गतिविधि के प्रकार पर निर्भर करता है और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।53 11.5. आभासी संपत्तियों का निर्गम और प्राथमिक प्लेसमेंट आभासी संपत्तियों का निर्गम और सार्वजनिक प्लेसमेंट किर्गिज गणराज्य के आर्थिक इकाइयों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है: • निवेश और उधार धन आकर्षित करना; • संपत्ति के स्वामी के अधिकारों का लेखा-जोखा, विनिमय और प्रमाणन। किर्गिज गणराज्य के क्षेत्र में केवल समर्थित आभासी संपत्तियों का निर्गम अनुमत है। आभासी संपत्तियों का निर्गम अधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के अधीन है। आभासी संपत्तियों के निर्गम, प्राथमिक प्लेसमेंट और लेन-देन की प्रक्रिया आभासी संपत्तियों के कानून और संबंधित उप-वैधानिक अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। आभासी संपत्तियों के निर्गम की जानकारी राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा दोनों में आभासी संपत्तियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में शामिल की जाती है।54 53 1 जुलाई 2026 से आभासी संपत्ति व्यापार ऑपरेटर (क्रिप्टो एक्सचेंज) के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा 300 मिलियन सोम (लगभग 3.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के रूप में निर्धारित की गई है (किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश "आभासी संपत्ति व्यापार ऑपरेटर के न्यूनतम पंजीकृत पूंजी के निर्धारण के बारे में" दिनांक 13 मार्च 2026, संख्या 112)। आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी का आकार पहले मंत्रिपरिषद द्वारा 40 मिलियन सोम (लगभग 460 हजार अमेरिकी डॉलर) के रूप में निर्धारित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि 2026 में आभासी संपत्तियों के कानून में किए गए संशोधनों के अनुसार, आभासी संपत्ति विनिमय ऑपरेटरों की पंजीकृत पूंजी का आकार किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाना है, इसलिए यह संभव है कि विनिमय ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी का आकार राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राशि में निर्धारित किया जाए।54 आभासी संपत्तियों के कानून की धारा 5, भाग 3।

11.6. माइनिंग

माइनिंग ब्लॉकचेन के संचालन को सुनिश्चित करने और वितरित खाता-बही में लेन-देन की पुष्टि करने के लिए विनियमित गतिविधि है।

कानून में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

माइनिंग करने के लिए माइनर्स के डिजिटल रजिस्टर में पंजीकरण आवश्यक है और संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। प्रमाणपत्र असीमित अवधि के लिए जारी किया जाता है।

पंजीकरण के लिए मुख्य आवश्यकताएं हैं:

• माइनिंग उपकरण का स्वामित्व होना;

• एक सक्रिय वर्चुअल एसेट वॉलेट का होना;

• विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन;

• छिपे हुए माइनिंग का अभाव

व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा किया गया निजी माइनिंग;

कानूनी व्यक्तियों द्वारा किया गया औद्योगिक माइनिंग।

कोई सवाल बचा है?

नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी से सवाल पूछें — कानूनी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे।

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सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।