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10. खनन उद्योग

5 मिनट पढ़नाBaker Tilly के साथ संयुक्त · जून 2026 के डेटा

उद्योग

10.1. कानूनी आधार

खनन उद्योग किर्गिज गणराज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है और निर्यात आय, बजटीय राजस्व और क्षेत्रीय विकास के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किर्गिजस्तान के पास सोना, चांदी, कोयला, अंटिमनी, दुर्लभ और रंगीन धातुओं के खनिज भंडार सहित महत्वपूर्ण खनिज-कच्चे माल की क्षमता है, साथ ही भूमिगत जल और निर्माण सामग्री भी हैं।

किर्गिज गणराज्य की भूमिगत संपदा राज्य की विशिष्ट संपत्ति है और इसकी विशेष सुरक्षा में है। भूमिगत संपदा का उपयोग केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के आधार पर ही अनुमति है।

प्रमुख नियामक कानूनी अधिनियमकिर्गिज गणराज्य का "भूमिगत संपदा पर" कानून, 19 मई 2018, संख्या 49 (आगे - भूमिगत संपदा कानून)
अधिकृत प्राधिकारीकिर्गिज गणराज्य का प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी और तकनीकी निरीक्षण मंत्रालय

10.2. भूमिगत संपदा के उपयोग के प्रकार और रूप

भूमिगत संपदा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए प्रदान की जाती है:

• भूवैज्ञानिक अध्ययन (खोज और अन्वेषण);

• खनिज संसाधनों के भंडार का विकास, जिसमें भूमिगत जल का चयन और उपयोग शामिल है;

• खनिज संसाधनों की खनन से संबंधित नहीं भूमिगत संरचनाओं का निर्माण और संचालन;

• अन्य विशेष भूमिगत संपदा उपयोग के प्रकार, जो कानून द्वारा निर्धारित हैं।

भूमिगत संपदा के उपयोग का अधिकार निम्नलिखित के आधार पर उत्पन्न होता है:

• लाइसेंस;

• कंसेशन अनुबंध;

• उत्पादन साझा समझौता;

• सरकारी पंजीकरण।

10.3. भूमिगत संपदा उपयोग के अधिकार प्रदान करना

खनिज क्षेत्र की श्रेणी और उसके महत्व के आधार पर खनिज उपयोग का अधिकार निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्रदान किया जाता है:

प्रतियोगिताराष्ट्रीय महत्व के खनिज क्षेत्रों के लिए;
नीलामीउन खनिज क्षेत्रों के लिए जो नीलामी वस्तुओं के रजिस्टर में शामिल हैं;
"पहले प्रस्तुत आवेदन" का नियमउन खनिज क्षेत्रों के लिए जो नीलामी या प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं आते, या उन क्षेत्रों के लिए जो खदानों के अध्ययन और विकास से संबंधित नहीं हैं;
किर्गिज गणराज्य के मंत्रिपरिषद के निर्णय द्वाराराज्य के कम से कम 2/3 हिस्सेदारी वाले सरकारी उद्यमों और व्यावसायिक इकाइयों के संबंध में।

10.4. खनिज उपयोग का लाइसेंसिंग

खनिज उपयोग के सभी प्रकारों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यक है, सिवाय उन मामलों के जो कानून द्वारा पूर्वनिर्धारित हैं। लाइसेंसिंग किरगिज गणराज्य सरकार के 29 नवंबर 2018 के निर्णय संख्या 561 द्वारा अनुमोदित खनिज उपयोग लाइसेंसिंग प्रक्रिया के नियमों के अनुसार की जाती है।

लाइसेंसिंग चरणबद्ध होती है और इसमें निम्नलिखित लाइसेंस शामिल हैं:

• भू-वैज्ञानिक खोज कार्य;

• भू-वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य;

• खनिज भंडारों का विकास।

प्रत्येक अगले चरण को वर्तमान लाइसेंसधारी को तब प्रदान किया जाता है जब लाइसेंस की शर्तों का उचित पालन किया गया हो, रिपोर्टिंग प्रस्तुत की गई हो और खनिज भंडारों का राज्य बैलेंस में लेखा-जोखा रखा गया हो।

10.5. विदेशी निवेशक

विदेशी कानूनी व्यक्ति घरेलू कंपनियों के समान खनिज उपयोग के अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं। इस संदर्भ में, खनिज उपयोग का अधिकार प्राप्त करने वाला विदेशी निवेशक किरगिज गणराज्य में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए बाध्य है ताकि लाइसेंस जारी किया जा सके, साथ ही लाभार्थी मालिकों की जानकारी प्रदान करनी होगी।

10.6. सरकारी भागीदारी

खनन उद्योग में

खनिज उपयोग के क्षेत्र में कई परियोजनाओं के लिए कानून में राज्य की अनिवार्य भागीदारी का प्रावधान है।

सोने और चांदी के बड़े और मध्यम खदानों के विकास के दौरान राज्य की कम से कम 30% हिस्सेदारी अनिवार्य है। 49

राज्य के 2/3 हिस्सेदारी वाले सरकारी उद्यम और आर्थिक इकाइयाँ खनिज उपयोग परियोजनाओं को निवेशकों के साथ साधारण साझेदारी अनुबंधों या संयुक्त या सहायक कंपनियों के निर्माण के माध्यम से लागू कर सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं में राज्य की न्यूनतम भागीदारी उपयोगी खनिजों के प्रकार पर निर्भर करती है और कम से कम 30%-40% होती है।50

10.7। सामाजिक दायित्व और

क्षेत्रों के साथ सहयोग

राष्ट्रीय महत्व के खनिज संसाधनों के लिए कानून में सामाजिक पैकेज के निष्पादन का प्रावधान है – खनिज उपयोगकर्ता और स्थानीय प्रशासन के बीच एक समझौता, जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।51 सामाजिक पैकेज और उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट सार्वजनिक प्रकटीकरण के अधीन हैं।

खनिज अधिनियम, खंड 4-1, अनुच्छेद 19। उन सरकारी उद्यमों और आर्थिक इकाइयों के लिए, जिनमें राज्य की कम से कम दो-तिहाई हिस्सेदारी होती है, खनिज उपयोग के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए निवेशकों के साथ संयुक्त गतिविधि की शर्तों के संबंध में नियमावली (काबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ केआर के 23 अगस्त 2022 के निर्णय संख्या 472 द्वारा अनुमोदित)। अन्य खनिज संसाधनों के लिए सामाजिक पैकेज का निष्पादन स्वैच्छिक है।

10.8। खनिज उपयोग के लिए कर और अनिवार्य भुगतान

खनिज उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विशेष कर और अनिवार्य भुगतान लागू होते हैं:

कर/भुगतान का प्रकारकब लागू होता हैदरें और गणना
बोनसखनिज उपयोग के अधिकार प्रदान करने या बदलने पर (लाइसेंस प्राप्ति, रूपांतरण, अधिकारों का हस्तांतरण, हिस्सेदारी में परिवर्तन, भंडार या क्षेत्रफल में वृद्धि);एकमुश्त भुगतान; दर भंडार की मात्रा (विकास के लिए) या लाइसेंस क्षेत्रफल (खोज और अन्वेषण के लिए) पर निर्भर करती है;
रॉयल्टीखनिज खनन, भूजल निकासी के दौरान;चालू भुगतान; दरें उपयोगी खनिज के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं;
आयकरखनिजों, सांद्रणों की खनन और बिक्री पर, जिनमें सोना, चांदी, तांबा, एंटिमनी, पारा, वोल्फ्राम और टिन शामिल हैं, साथ ही सोने के मिश्र धातु और परिष्कृत सोने, उपरोक्त धातुओं के तैयार उत्पादों पर;दरें प्रगतिशील हैं, संबंधित धातु की वैश्विक कीमतों पर निर्भर करती हैं; राजस्व से गणना की जाती है और लाभ कर की जगह लेती है;
लाइसेंस होल्डिंग शुल्कखोज, अन्वेषण और खदान परियोजनाओं के विकास के लिए लाइसेंस के स्वामित्व पर, जब तक परियोजना की क्षमता तक नहीं पहुंचा जाता (वार्षिक उत्पादन मात्रा का कम से कम 90%);लाइसेंस क्षेत्र के क्षेत्रफल, खनिज के प्रकार, जारी करने की तिथि और खनिज उपयोग अवधि के आधार पर गणना की जाती है।
स्थानीय स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए योगदान52खनिज संसाधनों के विकास (खनन) के दौरान;खनिज संसाधनों की बिक्री से राजस्व का 2% या प्रसंस्करण से पहले उनकी लागत; क्षेत्रीय विकास कोषों और स्थानीय बजटों में भुगतान किया जाता है

इसके अतिरिक्त, अन्य लागू कर, शुल्क और अनिवार्य भुगतान भी कानून द्वारा निर्धारित अनुसार भुगतान किए जाने चाहिए।

स्थानीय स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास, रखरखाव और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अनुसार लक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए योगदान।

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सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।