गाइड के अनुभाग
अध्याय की सामग्री
अध्याय की सामग्री
कर प्रणाली और दरें, विशेष व्यवस्थाएँ, सीमा शुल्क विनियमन।
7.1.कानूनी आधार
किर्गिज गणराज्य की यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता सीधे विदेशी व्यापार और सीमा शुल्क विनियमन के मुद्दों को प्रभावित करती है, जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका केवल राष्ट्रीय कानूनों की नहीं बल्कि उन अंतरराष्ट्रीय संधियों की होती है, जिनमें कि किर्गिज गणराज्य ने इन संगठनों में शामिल होने के समय भाग लिया था, साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय संधियाँ जो किर्गिज गणराज्य ने बाद में EAEU और WTO का सदस्य होने के दौरान निष्पादित और अनुमोदित की हैं।
इसके साथ ही, EAEU के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय संधियों के अलावा, विभिन्न अधिनियम (EAEU के अधिकृत निकायों के निर्णय) भी अपनाए जाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के साथ मिलकर EAEU का कानून बनाते हैं, जिसे राष्ट्रीय कानूनों पर प्राथमिकता प्राप्त है।
- प्रमुख नियामक कानूनी अधिनियम
- 15 अप्रैल 1994 का माराकेच समझौता WTO की स्थापना के लिए (किर्गिज गणराज्य के जुड़ने का प्रोटोकॉल 14 अक्टूबर 1998) 29 मई 2014 का EAEU समझौता (किर्गिज गणराज्य के जुड़ने का समझौता 23 दिसंबर 2014) 11 अप्रैल 2017 का EAEU सीमा शुल्क संहिता किर्गिज गणराज्य का 24 अप्रैल 2019 का "सीमा शुल्क विनियमन पर" कानून संख्या 52
- अधिकृत निकाय
- किर्गिज गणराज्य के मंत्रिपरिषद के तहत राज्य सीमा शुल्क सेवा
7.2.विदेशी व्यापार विनियमन
किर्गिज गणराज्य की विदेशी व्यापार नीति राज्य के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है, साथ ही व्यापार के क्षेत्र में निष्पादित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधियों को भी ध्यान में रखते हुए, जिसमें किर्गिज गणराज्य की WTO और EAEU सदस्यता और इस सदस्यता से जुड़ी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
विदेशी व्यापार में, किर्गिज गणराज्य, WTO का सदस्य होने के नाते, WTO के सदस्य 100 से अधिक देशों के साथ संबंधों में सबसे अधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का शासन लागू करता है, जो भेदभाव न करने के सिद्धांत पर आधारित है और संबंधित व्यापारिक भागीदारों को समान लाभकारी शर्तें प्रदान करता है (विशेष रूप से, उन देशों से आने वाले वस्तुओं पर समान सीमा शुल्क दरें)।
विश्व के 12 देशों (अधिकांश CIS देश, वियतनाम, सर्बिया, ईरान) के साथ, किर्गिज गणराज्य द्वारा निष्पादित अंतरराष्ट्रीय संधियों और EAEU के अंतर्गत निष्पादित अंतरराष्ट्रीय संधियों के आधार पर, किर्गिज गणराज्य मुक्त व्यापार शासन लागू करता है, जो आमतौर पर उन देशों से आने वाले वस्तुओं को सीमा शुल्क से मुक्त करता है और उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सभी या कुछ गैर-शुल्कीय विनियमन उपायों को लागू नहीं करता।
70 से अधिक देशों (कम विकसित और विकासशील देश) के साथ संबंधों में, किर्गिज गणराज्य प्राथमिकता प्राप्त शासन लागू करता है, जो उन देशों से आने वाले और किर्गिज गणराज्य में आयात किए जाने वाले कुछ (लेकिन सभी नहीं) वस्तुओं पर "शून्य" या कम (प्रोत्साहन) दरों पर सीमा शुल्क लगाता है।
7.3.सीमा शुल्क विनियमन
किर्गिज गणराज्य में सीमा शुल्क विनियमन का आधार EAEU सीमा शुल्क संहिता है, जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी है, और किर्गिज गणराज्य का "सीमा शुल्क विनियमन पर" कानून है।
EAEU के अंतर्गत एक एकीकृत आंतरिक वस्तु बाजार कार्य करता है, जो EAEU सदस्य राज्यों में निर्मित और/या EAEU वस्तुओं की स्थिति प्राप्त वस्तुओं के EAEU के भीतर स्वतंत्र आवागमन की अनुमति देता है, बिना उन वस्तुओं पर सीमा शुल्क घोषणा, सीमा शुल्क नियंत्रण, और सीमा शुल्क शुल्क और शुल्क लगाए। इस कारण से, किर्गिज गणराज्य से अन्य EAEU सदस्य राज्यों में या अन्य EAEU सदस्य राज्यों से किर्गिज गणराज्य में इन वस्तुओं के आवागमन पर सीमा शुल्क विनियमन लागू नहीं होता। इस स्थिति में, ऐसी वस्तुएं कर प्रशासन के अधीन होती हैं और किर्गिज गणराज्य के कर कानून द्वारा निर्धारित दरों पर आयात कर (वैट और उत्पाद शुल्क) के अधीन होती हैं।34
किर्गिज गणराज्य में लागू वैट और आयात उत्पाद शुल्क दरें इस हैंडबुक के अनुभाग 4 में दी गई हैं।
किर्गिज गणराज्य के लिए कानूनी संदर्भ पुस्तक किर्गिज गणराज्य से ऐसे देशों को माल निर्यात करने पर जो ईएईएस के सदस्य नहीं हैं, और ऐसे देशों से किरगिज गणराज्य में माल आयात करने पर, कस्टम्स विनियमन पूरी तरह से लागू होता है। इसका अर्थ है कि ऐसे माल को कस्टम्स कोडेक्स ईएईएस द्वारा निर्धारित कस्टम्स प्रक्रियाओं के तहत कस्टम्स घोषणा (डिक्लेरेशन) के अधीन किया जाता है, कस्टम्स नियंत्रण और लागू कस्टम्स शुल्कों के अधीन किया जाता है।
कस्टम्स कोडेक्स ईएईएस लगभग 20 कस्टम्स प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है, जिनके तहत माल रखा जा सकता है (घरेलू खपत के लिए रिलीज, निर्यात, कस्टम्स ट्रांजिट, अस्थायी आयात/निर्यात, कस्टम्स/मुक्त गोदाम, पुनःआयात/पुनःनिर्यात, मुक्त कस्टम क्षेत्र, कई प्रसंस्करण मोड और अन्य)। मुख्य लागू कस्टम्स शुल्क आयात कस्टम्स ड्यूटी35, मालों के कस्टम्स संचालन के लिए शुल्क36, आयात पर वैट और आयात पर उत्पाद शुल्क37 हैं।
अन्य प्रकार के कस्टम्स शुल्क भी स्थापित और लागू किए जा सकते हैं (जैसे, निर्यात कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स एस्कॉर्ट शुल्क, नेविगेशन (इलेक्ट्रॉनिक) सील के उपयोग के लिए शुल्क, विशेष एंटी-डंपिंग और मुआवजा शुल्क आदि), लेकिन व्यावहारिक रूप से ये ऊपर उल्लिखित कस्टम्स शुल्कों की तुलना में कम उपयोग किए जाते हैं।
35 उन मालों के लिए आयात कस्टम्स ड्यूटी की मुख्य दरें, जो उन देशों से आती हैं जिनके लिए किरगिज गणराज्य सबसे अधिक पसंदीदा व्यापार व्यवस्था लागू करता है, ईएईएस के एकीकृत कस्टम्स टैरिफ में विदेशी आर्थिक गतिविधि के वस्तु वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित की गई हैं, अर्थात् प्रत्येक वस्तु पद के लिए अलग-अलग। दरें सभी ईएईएस देशों के लिए समान हैं।
एकीकृत कस्टम्स टैरिफ में शामिल दरों के प्रकार अलग-अलग हैं: एडवालोर (माल की कस्टम वैल्यू का प्रतिशत), विशिष्ट (माल की भौतिक इकाई के लिए धनराशि में), संयोजित (मिश्रित)। 36 कस्टम्स संचालन के लिए शुल्क दर माल की कस्टम वैल्यू का 0.4% है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह 500 सोम से कम और 250 हजार सोम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
37 माल के आयात पर वैट और उत्पाद शुल्क की दरें इस संदर्भ पुस्तक के अनुभाग 4 में दी गई हैं।
कोई सवाल बचा है?
नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी से सवाल पूछें — कानूनी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे।
सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।
