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अध्याय की सामग्री
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श्रम कानून, विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति, वीज़ा और परमिट।
6.1.कानूनी आधार
किर्गिज गणराज्य में श्रम संबंध श्रम कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों के संतुलन को सुनिश्चित करने, कर्मचारियों के श्रम अधिकारों की रक्षा करने और उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के उद्देश्य से हैं।
2025 में, किरगिज गणराज्य में नया श्रम संहिता लागू हुई, जिसने 2004 में लागू पूर्व संहिता को प्रतिस्थापित किया।
श्रम कानून श्रम अनुबंधों के निष्पादन, परिवर्तन और समाप्ति, कार्य समय और विश्राम समय, वेतन भुगतान, श्रम सुरक्षा, श्रम अनुशासन, साथ ही कर्मचारियों को गारंटी और मुआवजा प्रदान करने के मुद्दों को नियंत्रित करता है। यह कानून सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर लागू होता है जो किरगिज गणराज्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसमें विदेशी भागीदारी वाली संस्थाएं और विदेशी कंपनियों की शाखाएं शामिल हैं।
- प्रमुख नियामक कानूनी दस्तावेज
- किर्गिज गणराज्य का श्रम संहिता, 23 जनवरी 2025 को संख्या 23 (आगे – श्रम संहिता); किरगिज गणराज्य का "श्रम सुरक्षा" कानून, 5 जून 2026 को संख्या 82; किरगिज गणराज्य का "विदेशी श्रम प्रवासन" कानून, 13 जनवरी 2006 को संख्या 4
- अधिकृत प्राधिकारी
- किर्गिज गणराज्य का श्रम, सामाजिक सुरक्षा और प्रवासन मंत्रालय
6.2.श्रम संबंधों की मुख्य शर्तें
श्रम संबंधों की स्थापना का आधार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किया गया श्रम अनुबंध है। श्रम अनुबंध असीमित अवधि के लिए या कानून द्वारा निर्धारित मामलों में अधिकतम 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए (अस्थायी श्रम अनुबंध) किया जा सकता है। 32
श्रम संबंध समाप्त होने पर, नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और गारंटियों का पालन करना अनिवार्य है।
- सामान्य कार्य समय की अवधि
- सप्ताह में अधिकतम 40 घंटे
- संक्षिप्त कार्य समय
- अल्पवयस्कों, भारी शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारियों, हानिकारक या खतरनाक श्रम परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों और कुछ विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाता है।
- वार्षिक मूल वेतनभोगी अवकाश
- 28 कैलेंडर दिन
- परीक्षण अवधि
- 3 महीने तक; संगठनों के प्रबंधकों और उनके उपाध्यक्षों, मुख्य लेखाकारों और उनके उपाध्यक्षों, शाखाओं, प्रतिनिधित्वों और अन्य पृथक संरचनात्मक इकाइयों के प्रबंधकों के लिए – 6 महीने तक
- अस्थायी श्रम अनुबंध
- 5 वर्षों तक, उन मामलों में जो कानून द्वारा निर्धारित हैं
- वेतन
- वेतन का आकार श्रम अनुबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकता
- वेतन भुगतान की आवृत्ति
- महीने में कम से कम 1 बार
- अतिरिक्त कार्य
- कानून द्वारा निर्धारित मामलों में अधिक वेतन या अतिरिक्त विश्राम समय के साथ अनुमति है
- सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में कार्य
- सीमित मामलों में अनुमति है, सामान्यतः अधिक वेतन या अतिरिक्त विश्राम समय के साथ
- श्रम अनुबंध का समाप्ति
- पक्षों के समझौते से, कर्मचारी की पहल पर, नियोक्ता की पहल पर, श्रम अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर और अन्य आधारों पर जो कानून द्वारा निर्धारित हैं
किर्गिज गणराज्य के श्रम संहिता की धारा 18, 23 जनवरी 2025, संख्या 23
6.3.विदेशी कर्मचारियों की भर्ती
विदेशी नागरिक किरगिज गणराज्य में श्रम और प्रवासन कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रम गतिविधि कर सकते हैं।
विदेशी श्रम शक्ति की भर्ती वार्षिक निर्धारित कोटा के आधार पर की जाती है। श्रम गतिविधि करने के लिए विदेशी नागरिक को एक एकीकृत अनुमति प्राप्त करनी होती है, जो श्रम वीज़ा और कार्य अनुमति को सम्मिलित करती है।33 इस बीच, ईएईयू सदस्य देशों के नागरिक किरगिज गणराज्य के क्षेत्र में एकीकृत अनुमति प्राप्त किए बिना नियोक्ताओं (नियोजकों) के साथ अनुबंधों के आधार पर श्रम गतिविधि कर सकते हैं।
किर्गिज गणराज्य के वीज़ा जारी करने की अस्थायी व्यवस्था, विदेशी नागरिकों और बिना नागरिकता वाले व्यक्तियों के लिए किरगिज गणराज्य में प्रवास और श्रम गतिविधि के लिए एकीकृत अनुमति और किरगिज गणराज्य के निवासी कार्ड के प्रावधान, जो कि किरगिज गणराज्य के मंत्रिपरिषद के 30 अप्रैल 2026 के निर्णय संख्या 312 द्वारा अनुमोदित है, का अनुच्छेद 53।
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सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।
