गाइड के अनुभाग
अध्याय की सामग्री
अध्याय की सामग्री
किर्गिज़स्तान का अवलोकन, कानूनी प्रणाली, निवेश का माहौल, गारंटी और सुरक्षा।
2.1.कानूनी आधार
राज्य निवेश नीति का उद्देश्य अनुकूल निवेश माहौल का निर्माण करना, राष्ट्रीय और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, समान और न्यायसंगत कानूनी सिद्धांतों और निवेश संरक्षण की गारंटी स्थापित करना है।
- प्रमुख कानून
- किर्गिज गणराज्य में निवेश पर 12 अगस्त 2025 के कानून संख्या 198 (आगे – निवेश कानून)
- अधिकृत प्राधिकारी
- किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय निवेश एजेंसी
- प्रसंस्करण उद्योग ($618.8 मिलियन)
- 47.2%
- खनिज उत्खनन ($246.3 मिलियन)
- 18.8%
- निर्माण ($8.1 मिलियन)
- 0.6%
- व्यापार ($117 मिलियन)
- 8.9%
- परिवहन और लॉजिस्टिक्स ($11.7 मिलियन)
- 0.9%
- आईटी और दूरसंचार ($73.6 मिलियन)
- 5.6%
- वित्त और बीमा ($142.2 मिलियन)
- 10.8%
- पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ ($50.4 मिलियन)
- 3.9%
- होटल और रेस्तरां ($16.5 मिलियन)
- 1.3%
- अन्य गतिविधियाँ ($25.5 मिलियन)
- 2%
कुल: $1.31 बिलियन (2025)
किर्गिज गणराज्य की राष्ट्रीय सांख्यिकी समिति, किर्गिज गणराज्य में निवेश, 10 जून 2026 की त्वरित सूचना।
2.2.निवेश गारंटियाँ और संरक्षण
कानून विदेशी निवेशकों के लिए कानूनी गारंटी और संरक्षण तंत्र प्रदान करता है। मुख्य गारंटियाँ और संरक्षण तंत्र विशेष रूप से शामिल हैं:
- विदेशी निवेशकों के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करना, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में विदेशी निवेशकों को राष्ट्रीय निवेशकों की तुलना में कम से कम उतना ही अनुकूल व्यवस्था प्राप्त होती है;
- निवेश विवादों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में सुलझाने की संभावना, यदि मध्यस्थता समझौता और/या संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि मौजूद हो;
- राज्य के साथ निवेश समझौतों सहित संविदात्मक मॉडल के आधार पर बड़े निवेश परियोजनाओं को लागू करने की संभावना;
- यदि अंतरराष्ट्रीय संधियाँ निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल शर्तें प्रदान करती हैं, तो राष्ट्रीय हितों के पालन के साथ उनकी प्राथमिकता;
- निवेशक की व्यावसायिक गतिविधि में अनुचित हस्तक्षेप की अनुमति नहीं;
- "निवेश" की व्यापक परिभाषा (पूंजी, संपत्ति, बौद्धिक संपदा, संविदात्मक अधिकार आदि);
- अवैध जब्ती से संरक्षण, जिसमें बाजार मूल्य पर उचित और समय पर मुआवजा देने का दायित्व शामिल है;
- सूचना तक पहुंच की गारंटी, कानून के अनुसार निवेश गतिविधि की स्वतंत्रता;
- निवेश के रूपों और तरीकों के चयन की स्वतंत्रता;
- आय और पूंजी के स्वतंत्र स्थानांतरण का अधिकार।
2.3.प्रोत्साहन उपाय
निवेश के आकार और दिशा के आधार पर निवेशक को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपाय प्रदान किए जा सकते हैं:
- स्थिरीकरण व्यवस्था, कर, सीमा शुल्क छूट, गैर-कर भुगतान पर छूट
- मुख्य पूंजी की त्वरित मूल्यह्रास
- इंजीनियरिंग अवसंरचना और संचार से कनेक्शन
- निवेश वीजा प्रदान करना
- विशेष नियमों और तकनीकी विनियमन आवश्यकताओं का विकास और अपनाना यदि वे अनुपस्थित हों
- लाइसेंस, अनुमतियाँ और अन्य दस्तावेज प्रदान करना
- भूमि भूखंडों, जल निकायों पर अधिकार प्रदान करना।
2.4.निवेश समझौते
निवेश कानून निवेश परियोजनाओं को निवेश समझौतों के आधार पर लागू करने की संभावना प्रदान करता है, जो पक्षों के अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ निवेश परियोजना के कार्यान्वयन की शर्तों को परिभाषित करते हैं।
किर्गिज गणराज्य में निवेश समझौता निम्नलिखित के बीच किया जा सकता है:
- निवेशक और सरकारी निकायों या स्थानीय स्वशासन निकायों के बीच;
- निवेशक और मंत्रिपरिषद के बीच (कानून द्वारा निर्धारित मामलों में)।
निवेश समझौते के पक्ष का चयन परियोजना द्वारा निर्धारित निवेश की मात्रा पर निर्भर करता है।
निवेश समझौते खुले प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप या निवेशक और मंत्रिपरिषद के बीच सीधे वार्ता के माध्यम से किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ सीधे वार्ता तब लागू होती है जब निवेश की मात्रा 1 अरब सोम (≈ 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से होती है, और इस शर्त पर कि निवेशक के पास समान क्षेत्र में परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन का प्रमाणित अनुभव हो। सीधे वार्ता का क्रम और शर्तें मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
कम निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते के पक्ष सरकारी निकाय और स्थानीय स्वशासन निकाय हो सकते हैं। इस प्रकार, स्थानीय स्वशासन निकाय (शहर के महापौरियों को छोड़कर) 1 मिलियन से 50 मिलियन सोम तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते कर सकते हैं, और दो या अधिक ऐसे निकाय 1 मिलियन से 200 मिलियन सोम तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए।
बिश्केक और ओश शहरों को छोड़कर शहर की महापालिकाएं 1 मिलियन से 300 मिलियन सोम तक की परियोजनाओं के लिए समझौते की पक्ष हो सकती हैं, और यदि उनके साथ अन्य स्थानीय स्वशासन निकाय भी शामिल हों तो 1 मिलियन से 400 मिलियन सोम तक। 1 मिलियन से 1 अरब सोम तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए बिश्केक और ओश शहरों के स्थानीय स्वशासन निकाय, साथ ही किर्गिज गणराज्य के संबंधित मंत्रालय और विभाग भी निवेश समझौते के पक्ष हो सकते हैं।
- चीन
- 47.5%
- उज़्बेकिस्तान
- 1.2%
- रूस
- 13.9%
- अन्य देश
- 3.7%
- यूनाइटेड किंगडम
- 2.4%
- कज़ाखस्तान
- 9.3%
- नीदरलैंड
- 5.4%
- तुर्किये
- 9.1%
- भारत
- 2.7%
- साइप्रस
- 3.4%
- संयुक्त अरब अमीरात
- 1.4%
किर्गिज गणराज्य की राष्ट्रीय सांख्यिकी समिति, किर्गिज गणराज्य में निवेश, 10 जून 2026 की त्वरित जानकारी।
2.5.स्थिरीकरण व्यवस्था
कानून द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने पर, निवेशक 10 वर्षों तक की अवधि के लिए स्थिरीकरण समझौता कर सकते हैं, जो करों और गैर-कर भुगतान के संबंध में निवेश परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सबसे अनुकूल शर्तों को लागू करने की अनुमति देता है। यदि निवेश परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कर कानून या गैर-कर भुगतान कानून में परिवर्तन किए जाते हैं, तो स्थिरीकरण समझौता करने वाला निवेशक और/या निवेशित उद्यम चुनी गई सबसे अनुकूल शर्तों को लागू करना जारी रखने का अधिकार रखता है, साथ ही यदि समझौते के बाद अधिक अनुकूल शर्तें लागू की जाती हैं तो उनका उपयोग भी कर सकता है।
स्थिरीकरण व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ:
- लागू करने की अवधि – 10 वर्षों तक; 2 3 4 5
- निवेश परियोजनाओं पर लागू होता है, जो स्थापित मानदंडों के अनुरूप हैं;
- निवेशक और निवेशित उद्यम दोनों पर लागू होता है;
- करों (मूल्य वर्धित कर (VAT) सहित, अन्य अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) और गैर-कर भुगतान (राज्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के भुगतान को छोड़कर) पर लागू होता है;
- निवेशक और/या निवेशित उद्यम के शेयरधारकों या प्रतिभागियों की संरचना में परिवर्तन होने पर भी लागू रहता है।
स्थिरीकरण व्यवस्था का उपयोग करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है:
- स्थिरीकरण समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख से 3 वर्षों के भीतर निवेशित उद्यम की पूंजी में कम से कम 200 मिलियन सोम (≈ 2.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करना;
- खनिज उपयोग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए – स्थिरीकरण समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्षों के भीतर कम से कम 1 बिलियन सोम (≈ 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करना।
2.6.द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौते और निवेश संरक्षण
किर्गिज गणराज्य ने 30 से अधिक द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण समझौते किए हैं। 12 ऐसे समझौते सामान्यतः निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:
- न्यायसंगत और समान अधिकार वाला शासन;
- आय और पूंजी का मुक्त स्थानांतरण;
- अवैध जब्ती से संरक्षण;
- अंतरराष्ट्रीय निवेश मध्यस्थता तक पहुंच।
2.7.निवेश विवादों का समाधान
2022 से, किर्गिज गणराज्य एमसीआईएस कन्वेंशन13 का सदस्य राज्य है।
निवेश विवादों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
- वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से;
- किर्गिज गणराज्य के न्यायालयों में;
- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में, यदि संबंधित लिखित समझौता मौजूद है जिसमें वैध मध्यस्थता प्रावधान शामिल है, या यदि यह विवाद किर्गिज गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसार मध्यस्थता को सौंपा गया हो।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD), Investment Policy Hub:https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/113/kyrgyzstan 18 मार्च 1965 के राज्य और विदेशी व्यक्तियों के बीच निवेश विवाद समाधान के लिए कन्वेंशन (वाशिंगटन)।
कोई सवाल बचा है?
नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी से सवाल पूछें — कानूनी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे।
सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।
