डेटा
14.1. कानूनी आधार
| प्रमुख कानून | किर्गिज गणराज्य का डिजिटल संहिता दिनांक 31 जुलाई 2025 संख्या 178 |
|---|---|
| अधिकृत प्राधिकारी | किर्गिज गणराज्य के मंत्रिपरिषद के तहत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए राज्य एजेंसी |
किर्गिज गणराज्य का डिजिटल संहिता एक समग्र नियामक अधिनियम है, जो डिजिटल वातावरण में संबंधों को नियंत्रित करता है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और सीमा-पार डेटा आदान-प्रदान शामिल हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के संदर्भ में, यह संहिता डेटा विषयों के अधिकार, डेटा प्रसंस्करण करने वाले संगठनों के कर्तव्य, साथ ही सुरक्षा और सीमा-पार डेटा स्थानांतरण के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करती है।
व्यक्तिगत डेटा वे डिजिटल डेटा हैं जिनमें व्यक्तिगत प्रकृति की जानकारी होती है। यह कोई भी जानकारी है जो सीधे या परोक्ष रूप से व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए, पूरा नाम, बायोमेट्रिक डेटा, व्यक्तिगत पहचान संख्या, पारिवारिक स्थिति, ईमेल पता, फोन नंबर, बैंक विवरण, स्वास्थ्य स्थिति, राष्ट्रीयता।
व्यक्तिगत डेटा का विषय वह प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है जिसके संबंध में व्यक्तिगत डेटा होता है। कर्मचारी, ग्राहक और अन्य प्राकृतिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित और उपयोग करने वाली कंपनियां आमतौर पर व्यक्तिगत डेटा रिकॉर्ड की मालिक होती हैं और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन के लिए मुख्य जिम्मेदार होती हैं।
ऐसी कंपनियों को निम्नलिखित संगठनात्मक और तकनीकी उपाय लागू करने आवश्यक हैं:
• डेटा की रचनात्मक सुरक्षा लागू करना, अर्थात् उपयोगकर्ताओं के हितों और डेटा के जीवनचक्र को डिजिटल सिस्टम के डिजाइन चरण में ही ध्यान में रखना;
• नियामक की सिफारिशों के अनुसार व्यक्तिगत रिकॉर्ड के साथ लेन-देन का लेखा-जोखा रखना;
• दस से अधिक कर्मचारियों वाली संगठनों के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करना;
• कर्मचारियों को डेटा के साथ व्यवहार के नियमों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
डिजिटल संहिता व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के वैध आधारों की एक पूर्ण सूची स्थापित करती है। प्रसंस्करण तभी अनुमति है जब यह निम्नलिखित उद्देश्यों में से कम से कम एक के लिए आवश्यक हो:
उस अनुबंध का निष्पादन, जिसके पक्ष में डेटा विषय है, या डेटा विषय की पहल पर उसके निष्पादन की तैयारी
रिकॉर्ड के मालिक द्वारा कानून या नियामक कानूनी अधिनियमों द्वारा स्थापित कर्तव्यों का पालन
डेटा विषय या किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति के जीवन-मूल्यवान हितों की रक्षा; सार्वजनिक या सामाजिक उपयोगी कार्यों का क्रियान्वयन (मानव जीवन की रक्षा, मानवीय, पर्यावरणीय उद्देश्य)
रिकॉर्ड के मालिक या तीसरे पक्ष के वैध हितों का क्रियान्वयन, बशर्ते कि इससे डेटा विषय के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन न हो
उल्लिखित आधारों के अभाव में प्रसंस्करण केवल डेटा विषय की सहमति के आधार पर संभव है, और केवल उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए सहमति प्राप्त की गई हो। कानून सहमति के लिए कड़े मानदंड स्थापित करता है। यह स्वैच्छिक, विशिष्ट, सूचित और जागरूक होना चाहिए।
व्यक्तिगत डेटा के विषयों को सुरक्षा के योग्य अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
• प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार;
• अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच का अधिकार;
• डेटा को सुधारने और पूरक करने का अधिकार;
• डेटा स्थानांतरित करने का अधिकार;
• डेटा हटाने का अधिकार;
• प्रसंस्करण के विरुद्ध आपत्ति जताने का अधिकार;
• प्रसंस्करण को सीमित करने का अधिकार।
डिजिटल संहिता व्यक्तिगत डेटा के सीमा-पार स्थानांतरण को भी नियंत्रित करती है। विदेशी राज्यों को डेटा स्थानांतरण तब ही अनुमति है जब कि किर्गिज गणराज्य के कानूनों की आवश्यकताओं का पालन किया जाए, जिसमें डेटा विषय की सहमति, अंतरराष्ट्रीय संधि या अन्य कानूनी आधार शामिल हैं।
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सामग्री नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और Baker Tilly द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। डेटा जून 2026 तक मान्य है। निर्णय लेने से पहले लागू नियमों की जांच करें और NAİ से परामर्श लें।