इस प्रकार, किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय निवेश एजेंसी (इसके बाद राष्ट्रीय एजेंसी) कानूनी विनियमन पर चर्चा शुरू करने और किर्गिज़ गणराज्य के "संविदाओं के बारे में" कानून के मसौदे के विकास के लिए हितधारकों से प्रस्तावों को एकत्र करने की सूचना देती है।
1. प्रस्तावित विनियमन के समाधान के लिए समस्याओं का विवरण:
वर्तमान में, किर्गिज़ गणराज्य सक्रिय रूप से संविदा परियोजनाओं को देश की निवेश रणनीति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बढ़ावा दे रहा है। निर्धारित लक्ष्यों के ढांचे के भीतर, निवेश आकर्षण को बढ़ाने, संविदा तंत्र की लचीलापन सुनिश्चित करने और इसे आधुनिक अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप लाने के लिए संविदा समझौतों के मौजूदा विनियमन की समीक्षा की जा रही है।
वर्तमान संविदा कानून के विश्लेषण ने इस क्षेत्र के प्रभावी विकास में बाधा डालने वाली कई समस्याओं को उजागर किया है:
किर्गिज़ गणराज्य का "संविदाओं और किर्गिज़ गणराज्य में विदेशी संविदा कंपनियों के बारे में" कानून 6 मार्च 1992 को अपनाया गया था (संख्या 850-XII), यानी 33 वर्ष पहले। यह कानून आधुनिक संविदा विनियमन के दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मानकों और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता है।
संविदा के विषयों से संबंधित मुद्दे (भूमि, खनिज, संपत्ति, विदेशी कंपनियों की गतिविधियाँ) आंशिक रूप से विभिन्न नियमों द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जिसमें किर्गिज़ गणराज्य का नागरिक संहिता, किर्गिज़ गणराज्य में "निवेशों के बारे में" कानून शामिल हैं।

