किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जपरोव ने 12 अगस्त 2025 को कानून संख्या 198 "किर्गिज़ गणराज्य में निवेश के बारे में" पर हस्ताक्षर किए। इस बारे में आज, 17 सितंबर 2025 को, राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय निवेश एजेंसी के निदेशक, रावशानबेक साबिक़ोव ने रेडियो पर जानकारी दी।
उनके अनुसार, यह कानून अनुकूल निवेश जलवायु बनाने, राष्ट्रीय और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने, समान कानूनी सिद्धांतों और निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गारंटी स्थापित करने के लिए लक्षित है। यह दस्तावेज़ देश के स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी लक्षित है।
कानून के प्रमुख प्रावधानों में निवेश नीति के सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें कानून का शासन, न्याय, पारदर्शिता और निवेशों की सुरक्षा शामिल है। बड़े निवेशकों के लिए स्थिरीकरण режим पेश किया गया है, जो 10 वर्षों तक अधिक अनुकूल कर और गैर-कर स्थितियों को लागू करने की अनुमति देता है। यह कानून बिना उचित कारण के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजे की गारंटी होती है।

