राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने "किर्गिज़ गणराज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मुद्दों पर कुछ कानूनों में संशोधन" पर कानून पर हस्ताक्षर किए।
राज्य के प्रमुख की प्रेस सेवा के अनुसार, यह कानून 26 जून 2025 को ज्योर्क केनेश द्वारा पारित किया गया था।
इस कानून का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के प्रस्ताव और कार्यान्वयन के संबंध में कानून को सुधारना है।
कानून में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल हैं:
"अचल संपत्ति पर अधिकारों और उससे संबंधित लेनदेन के राज्य पंजीकरण" पर कानून में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि अनुबंधों के आधार पर उत्पन्न होने वाले अचल संपत्ति के अधिकारों का पंजीकरण स्थानीय पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
"नगरपालिका संपत्ति पर कानून" में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि नगरपालिका संपत्ति को निजी भागीदार को उपयोग या किराए पर देने के संबंध में...


