किर्गिज़ गणराज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़े व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट उपायों को लागू किया जा रहा है।
'किर्गिज़ गणराज्य में निवेश के बारे में' कानून के प्रावधानों के अनुसार, निवेशकों को किर्गिज़ गणराज्य के मंत्रियों की परिषद के साथ सीधे व्यक्तिगत निवेश अनुबंध करने का अवसर दिया गया है।
यह प्रावधान उन निवेशकों पर लागू होता है जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम नहीं के निवेश के लिए तैयार हैं और जिनके पास निम्नलिखित हैं:
अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिष्ठा, सफल निवेश परियोजनाओं को लागू करने में अद्वितीय ज्ञान और अनुभव।
निवेश अनुबंध के तहत, निवेशकों को निम्नलिखित अवसर दिए जाते हैं:
कर और सीमा शुल्क में छूट, मुख्य कर्मचारियों के लिए वीज़ा समर्थन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि चयन और पंजीकरण में सहायता।
