राष्ट्रपति सादिर जपरोव ने "किर्गिज़ गणराज्य में निवेश के बारे में" कानून पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा दी गई।
यह कानून 26 जून 2025 को ज्योगरक केनेश द्वारा पारित किया गया था। इसे किर्गिज़ गणराज्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले कानूनी संबंधों को विनियमित करने के लिए विकसित किया गया है।
यह दस्तावेज़ राज्य की निवेश नीति के सिद्धांतों को स्थापित करता है, निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गारंटी निर्धारित करता है, और उनके हितों की रक्षा और निवेश गतिविधियों में भागीदारों के बीच बातचीत के तंत्र को परिभाषित करता है।
यह कानून राष्ट्रपति के आदेश "किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 2026 तक" के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पारित किया गया है, जो 12 अक्टूबर 2021 को UП संख्या 435 के तहत जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार, निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है:
— औसतन 5% की वास्तविक आर्थिक वृद्धि की वार्षिक दर सुनिश्चित करना;
— प्रति व्यक्ति जीडीपी को कम से कम 1,500 डॉलर तक पहुंचाना;
— बेरोजगारी की दर को 5% तक कम करना;


